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ABRY आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

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सामाजिक सुरक्षा लाभ और COVID-19 महामारी के दौरान जो भी रोजगार के नुकसान हुआ है उसकी बहाली के साथ-साथ नए रोजगार nirman के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) शुरू की गई है।

 

एक कर्मचारी जो 15000/- रुपये से कम मासिक वेतन प्राप्त करता है।  और जो 1 अक्टूबर, 2020 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में काम नहीं कर रहा था और 1 अक्टूबर 2020 से पहले उसके पास यूनिवर्सल खाता संख्या या ईपीएफ सदस्य खाता संख्या नहीं थी, वह लाभ के लिए पात्र है।

 

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) रखने वाला कोई भी ईपीएफ सदस्य रुपये 15000/-  से कम मासिक वेतन प्राप्त करता है। जिन्होंने 01.03.2020 से 30.09.2020 तक कोविड महामारी के दौरान रोजगार से बाहर कर दिया और 30.09.2020 तक किसी भी ईपीएफ कवर प्रतिष्ठान में रोजगार में शामिल नहीं हुए, वे भी लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना MSME सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करेगी और उन्हें अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

 

ABRY के तहत, भारत सरकार EPFO पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार ताकत के आधार पर कर्मचारियों के हिस्से (मजदूरी का 12%) और नियोक्ता के हिस्से (मजदूरी का 12%) या केवल कर्मचारियों के हिस्से का वहन कर रही है।

 

यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हो गई है और 30 जून 2021 तक पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए खुली रहेगी। सरकार पंजीकरण की तारीख से दो साल तक सब्सिडी का भुगतान करेगी।

 

योजना कार्यान्वयन की कुल अवधि यानी 2020 से 2023 तक सरकार द्वारा अनुमोदित परिव्यय रु. 22810 करोड़.

यह जानकारी श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

 

https://marsanews.com/sbi_clerk_notification_2023-24/